UP Nakal Virodhi Kanoon : उत्तर प्रदेश सरकार अब अभ्यर्थियों की योग्यता से खिलवाड़ करने वाले नक़ल माफिआ गैंग पर नकेल कसने की तैयारी में है। आए दिन देखने में मिलता है की परीक्षा में सॉल्वर गैंग एक्टिव होकर अपने लोगो को परीक्षा में पास करा देता है। यह हर प्रदेश में देखने में मिलता है। सभी लोगों के खिलाफ करवाई भी सरकार करती है। लेकिन तब भी सॉल्वर गिरोह सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार परीक्षाओ में अनुचित साधनो की रोकथाम सम्बन्धी कानून लाने की तैयारी में है क्योकि सरकार मेधावी छात्रों के मेधा से खिलवाड़ करने वाले लोगो के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
उत्तर प्रदेश नक़ल विरोधी कानून 2023 ; राज्य विधि आयोग ने भर्ती परीक्षाओ ( प्रतियोगी और शैक्षिणिक )परीक्षाओ से सम्बंधित प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने और सॉल्वर गैंग के खिलाफ लगाम लगाने के लिए एक नया कानून का मसौदा तैयार करके योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत कर चुकी है। जिसे लागू करने के बारे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सोच रही है।
क्या है उत्तर प्रदेश का नक़ल विरोधी कानून
नक़ल विरोधी अधिनियम 2023 ; उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य में नक़ल विरोधी लागू करने जा रही है जहा पर भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले सॉल्वर गैंग पर कड़ी करवाई करने के कारण यह कानून लाया जा रहा है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद भर्ती या फिर शैक्षिणिक परीक्षाओ में सेंध लगाने और अनुचित साधनो का प्रयोग करने वाले सॉल्वर गैंग के खिलाफ कड़ी करवाई होगी इस धरा के लग जाने के बाद लोगो को 14 साल की जेल और 25 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून में आरोपियों की सम्पन्ति जब्त करने की भी करवाई है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने ने अन्य राज्यों के नक़ल विरोधी कानून का अध्यन किया है है। इसमें कुल 28 सेक्शन का मसौदा तैयार किया गया है।
उत्तर प्रदेश नक़ल विरोधी कानून के तहत कुछ आरोपों की सूची
1- यदि किसी भर्ती या फिर शैक्षिणिक परीक्षाओ में कोई व्यक्ति या फिर प्रिंटिंग प्रेस,कोचिंग संसथान के लोग पकडे जाते है तो इन्हे 14 साल की जेल की सजा और 25 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।
2-यदि कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में अपने खुद नक़ल करते हुए या फिर किसी को नक़ल करवाते हुए पकड़ा जाता है। तो उसे 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना होगा।
3-यदि विद्यार्थी पुनः दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा और 3 लाख जुर्माने का प्रावधान है।
भर्ती परीक्षाओं में कब कब लगी सेंध;
1 – अप्रैल 2016 में उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस परीक्षा में सेंध लगा।
2-नवंबर 2021 में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट परीक्षा का पेपर लीक और स्थगित हुआ।
3-जुलाई 2022 में लेखपाल भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 22 लोग गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश सरकार नक़ल विरोधी कानून लाने की जानकारी होने पर युवाओं में ख़ुशी है उनके अनुसार अब भर्ती परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग कुछ इनएक्टिव रहेगा। इससे पहले उत्तराखडं की धामी सरकार ने नक़ल विरोधी कानून लागू किया था जहा पर भर्ती परीक्षाओं में पकडे जाने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश नक़ल विरोधी कानून 2023 कानून कब लागू होगा ?
उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जल्द ही नक़ल अधिनियम कानून 2023 लागू करने की तैयारी में है। क्योकि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने इससे सम्बंधित मसौदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत कर दिया है।
उत्तर प्रदेश नक़ल अधिनियम कानून में कितने साल तक जेल हो सकती है ?
इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 14 साल तक की जेल और 25 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। इसमें सम्पति जब्त करने की भी करवाई हो सकती है।
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